डिजिटल पेमेंट ऐप गूगल पे की भारत में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गूगल पे के संदर्भ में अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल के खिलाफ विस्तृत जांच का आदेश दिया है.
सीसीआई ने अपने 39 पृष्ठ के आदेश में कहा, ‘‘आयोग का प्रथम दृष्टया विचार है कि कंपनी ने कानून की धारा 4 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया है.’’
नियामक ने इस मामले में अपने महानिदेशक (डीजी) की जांच का आदेश दिया है.
यह सीसीआई की जांच इकाई है. गूगल पे के संदर्भ में कथित प्रतिस्पर्धारोधी व्यवहार के लिए यह जांच की जा रही है. प्रतिस्पर्धा आयोग की धारा 4 बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है.
सीसीआई ने पांच इकाइयों अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल आयरलैंड लि., गूगल इंडिया प्राइवेट लि. और गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज के खिलाफ जांच का आदेश दिया है.
सीसीआई ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिये भुगतान को संभव बनाने के लिए ऐप का बाजार मौजूदा मामले में आरोपों की जांच की दृष्टि से संबद्ध बाजार है.’’
नियामक ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसका विचार है कि गूगल का व्यवहार अनुचित है और उसने भेदभाव वाली शर्तें थोपी हैं. इसके तहत गूगल पे के प्रतिस्पर्धी ऐप्स को बाजार पहुंच उपलब्ध नहीं कराई जा रही है.