महाराष्ट्र| भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा के खिलाफ राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपनी टिप्पणी से एक समुदाय विशेष की भावनाएं आहत करने के आरोप में मुंबई के पाइधोनी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295ए (धार्मिक भावनाएं आहत करने), 153ए (दंगे भड़काने का प्रयास करने) और 505बी (जनता में डर पैदा करने) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
न्यूज एजेंसी एएनआई ने यह जानकारी दी. भारतीय सुन्नी मुसलमानों के संगठन रज़ा अकादमी की शिकायत पर भाजपा नेत्री के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज हुआ है. एक टीवी डिबेट के दौरान धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में भाजपा नेत्री के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है.
इस बाबत भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा का कहना है कि एक तथाकथित फैक्ट-चेकर द्वारा ज्ञानवापी मामले में टीवी डिबेट का संपादित वीडियो सर्कुलेट किए जाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों की ओर से उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार दुष्कर्म और गला काटकर हत्या करने की धमकियां मिल रही हैं.
नूपुर का आरोप है कि कथित फैक्ट चेकर ने उनके खिलाफ ट्रोल को बढ़ावा देने के लिए उनका संपादित वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था. नूपुर शर्मा 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं. वह एबीवीपी उम्मीदवार के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रसंघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं.
नूपुर शर्मा दिल्ली भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की सदस्य होने के साथ ही पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं. इसके अलावा वह भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) का प्रमुख चेहरा भी रही हैं. राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते वह टेलीविजन न्यूज चैलनों में भाजपा का पक्ष रखती हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज, ब्रिटेन के लंदन स्कूल आफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाली नूपुर पेशे से वकील हैं. उन्होंने लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है. नूपुर शर्मा ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर एक टेलीविजन न्यूज चैनल के डिबेट में पहुंची थीं. इस दौरान उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर लगातार हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है.