गुलशन कुमार हत्याकांड मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कायम रखी राउफ मर्चेंट की सजा

टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार हत्याकांड में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने दोषी राउफ मर्चेंट की सजा कायम रखी है. वहीं, राज्य सरकार की तरफ से रमेश तुरानी वाले चैलेंज को कोर्ट ने ठुकराया रमेश तुरानी को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है.

12 अगस्त 1997 को मुंबई के जुहू इलाके में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी. करीब 24 साल बाद इस मामले में कोर्ट अपना फैसला सुनाया है, जिसका सभी को लंबे वक्त से इंतजार था.

जस्टिस जाधव और बोरकर की बेंच ने गुलशन कुमार मर्डर केस का फैसला सुनाया. हाईकोर्ट में कुल चार अपीलें सूचीबद्ध थीं, जिनमें तीन अपीलें हत्या के आरोपी राउफ मर्चेंट, राकेश खाओकर के खिलाफ है. वहीं एक अपील महाराष्ट्र सरकार की थी.

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