मुंबई| एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है. बुधवार को बीएमसी ने अपना हथौड़ा चलाया तो कंगना ने बॉम्बे हाइकोर्ट में अपील की, जिसपर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया. कंगना रनौत के बंगले पर अवैध निर्माण को लेकर की जा रही बीएमसी की कार्रवाई पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. बॉलीवुड की ‘पंगा गर्ल’ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. वहीं, इस मामले पर गुरुवार दोपहर तीन बजे फिर से सुनवाई होगी.
बीएमसी ने कंगना के दफ्तर में अवैध निर्माण का हवाला देकर जबरदस्त तोड़फोड़ की है. जानकारी के मुताबिक, कोर्ट के आदेश से पहले करीब दो घंटे तक बीएमसी ने कंगना के बंगले पर खूब हथौड़ों चलाए. कोर्ट के आदेश के बाद अब बीएमसी के कर्मचारी तोड़फोड़ रोक बाहर आ गए हैं.
आपको बता दें बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के बांद्रा वेस्ट के पाली हिल रोड पर स्थित मणिकर्णिका फिल्म्स ऑफिस के एक हिस्से को अवैध निर्माण बताते हुए गिरा दिया है. बीएमसी की इस कार्रवाई के खिलाफ कंगना ने वकील रिजवान सिद्दी के जरिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर की थी.
कंगना के प्रोडक्शन हाउस का नाम मणिकर्णिका फिल्म्स है. यह नाम उन्होंने साल 2019 में आई अपनी ही फिल्म मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी के सम्मान में रखा है. कंगना ने इस फिल्म को को-डायरेक्ट भी किया था.
कंगना के इस ऑफिस को बनाने का काम सेलेब्रिटी डिजाइनर शबनम गुप्ता ने किया है. कंगना के इस ऑफिस की कीमत 48 करोड़ रुपये है.