राजद्रोह मामले में कंगना रनौत और रंगोली को हाईकोर्ट से मिली राहत


सोशल मीडिया पोस्‍ट के माध्‍यम से कथित रूप से नफरत फैलाने और राजद्रोह के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है. मंगलवार को कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मुंबई पुलिस की मांग को खारिज कर दिया गया है.

कंगना को कई बार मुंबई पुलिस का समन गया था लेकिन वह हर बार कोई न कोई कारण बताकर इसे टालती रही थीं. अब कोर्ट ने सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तारीख तय की है. तब तक के लिए कंगना और उनकी बहन को गिरफ्तारी से राहत मिल गयी है. हालांकि कोर्ट ने दोनों को 8 जनवरी को मुंबई पुलिस के सामने पेश होने का आदेश दिया है.

कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर एफआईआर रद्द करने की अपील की थी. कंगना के वकील की तरफ से अपील की गई थी कि पूछताछ के लिए जारी पुलिस समन पर भी रोक लगाई जाए.

साथ ही पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करे. बई पुलिस ने पिछले हफ्ते कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को तीसरी बार समन जारी किया था.

बता दें कि कंगना और रंगोली के खिलाफ कथित तौर पर धार्मिक भेदभाव फैलाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई थी. मुंबई पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं 153A, 295A और 124-A के तहत शिकायत दर्ज की थी.

मुख्य समाचार

BSF ने जम्मू बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल)...

पापुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन में 6.9 तीव्रता का भूकंप

​पापुआ न्यू गिनी के न्यू ब्रिटेन द्वीप के तट...

Topics

More

    श्रीलंका में पीएम मोदी का भव्य स्वागत, किसी विदेशी नेता को पहली बार मिला ऐसा सम्मान

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के...

    ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर लगाया आरोप, रूस के हमलों में यूक्रेन में 16 लोगों की मौत

    ​यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने रूस के राष्ट्रपति...

    खार पुलिस ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को भेजा तीसरा समन

    स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबतें थमने का नाम...

    कनाडा के रॉकलैंड में भारतीय नागरिक की चाकू से हत्या, आरोपी गिरफ्तार

    ​कनाडा के ओंटारियो प्रांत के रॉकलैंड में एक भारतीय...

    Related Articles