मुंबई| क्रूज ड्रग केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर एनडीपीएस कोर्ट ने सुनवाई गुरुवार तक के लिए टल गई है. इसका अर्थ यह है कि आर्यन खान को अभी ऑथर रोड जेल में ही रहना होगा. दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ वाद प्रतिवाद किया.
बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने अपना जवाब दाखिल किया. एनसीबी ने अपने जवाब में कहा कि आरोपियों को यदि जमानत मिलती है तो वे बाहर जाकर साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं.
सूत्रों का कहना है कि एनसीबी आर्यन खान की जमानत अर्जी का विरोध कर सकती है. क्रूज ड्रग केस में अब तक करीब 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं. पिछले सप्ताह कोर्ट ने आर्यन खान को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
आर्यन ने अपनी अर्जी में कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आर्यन का कहना है कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है. याचिका में कहा गया है, ‘यह बताने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है कि आवेदक (आर्यन खान) किसी भी मादक पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, पास में रखने, बिक्री या खरीद से जुड़े हैं…’
अर्जी में कहा गया है कि आर्यन खान के पास से कोई भी आपत्तिजनक मादक पदार्थ या कोई अन्य सामग्री बरामद नहीं हुई थी तथा उनकी समाज में मजबूत जड़ें हैं और इसलिए उनके फरार होने या न्याय से भागने की कोई संभावना नहीं है.