नए साल में सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन जेब पर भारी पड़ सकता है. जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने इन उत्पादों पर जीएसटी दरों को मौजूदा लेवल 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी करने की सिफारिश की है. 21 दिसंबर 2024 को राजस्थान के जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक होने जा रही है जिसमें सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स पर जीएसटी रेट बढ़ाने को लेकर अंतिम फैसला लिया जा सकता है.
सिगरेट-तंबाकू पर बढ़ेगा जीएसटी रेट
जीएसटी काउंसिल ने रेट्स को तर्कसंगत बनाने के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया था. मंत्रियों के समूह ने आपसी सहमति के बाद सिगरेट, तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडेक्ट्स के साथ एयरेटेड पेय पदार्थों (कोल्ड ड्रिंक) पर जीएसटी रेट को बढ़ाकर 35 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है जो अभी 28 फीसदी है.
महंगे कपड़ों पर लगेगा 28% जीएसटी!
मंत्रियों के समूह ने कपड़ों पर जीएसटी रेट्स को तर्कसंगत बनाने की सिफारिश की है. जीओएम ने 1500 रुपये तक के कपड़ों पर 5 फीसदी जीएसटी रेट बरकरार रखा है. लेकिन 1500 रुपये से 10000 रुपये तक के कपड़ों पर 18 फीसदी और 10000 रुपये से महंगे कपड़ों पर 28 फीसदी जीएसटी करने का प्रस्ताव दिया है. यानि 10000 रुपये से महंगे कपड़े भी लग्जरी आईटम्स की श्रेणी में आ जायेंगे. सम्राट चौधरी की अध्यक्षता वाली कमिटी ने 148 वस्तुओं पर जीएसटी रेट्स में बदलाव करने का सुझाव दिया है. एक अधिकारी ने बताया कि जीएसटी रेट में बदलाव का राजस्व पर प्रभाव सकारात्मक रहेगा.
जीएसटी काउंसिल लेगा आखिरी फैसला
मौजूदा समय में जीएसटी दरों के चार स्लैब हैं. फिलहाल, 5, 12, 18 और 28 फीसदी की चार-स्तरीय जीएसटी रेट्स की स्लैब है जो आगे भी जारी रहेगी. और मंत्रियों के समूह ने 35 फीसदी के नए जीएसटी रेट का प्रस्ताव दिया है. 21 दिसंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंत्रियों के समूह के सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी और इसके बाद काउंसिल इसपर आखिरी फैसला लेगा.
नए साल में सिगरेट, तंबाकू और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन जेब पर पड़ सकता है भारी! जीएसटी रेट बढ़ोतरी संभव
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