ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को अदालत ने चार सप्ताह का समय दे दिया है। साथ ही शशर्त आदेश दिया कि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके आलावा ज्ञानवापी के अन्य सभी मामलों की सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। व्यास जी के तहखाने के संबंध में दाखिल ट्रांसफर आवेदन पर गुरुवार शाम तक आदेश आएगा।
ज्ञानवापी परिसर के सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को अदालत ने चार सप्ताह का समय दे दिया है। साथ ही शशर्त आदेश दिया कि इसके बाद अवधि नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके आलावा ज्ञानवापी के अन्य सभी मामलों की सुनवाई 12 अक्तूबर को होगी। व्यास जी के तहखाने के संबंध में दाखिल ट्रांसफर आवेदन पर गुरुवार शाम तक आदेश आएगा।
न्यायालय ने बीते 21 जुलाई को ज्ञानवापी में सर्वे कर चार अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। 24 जुलाई को सर्वे शुरू होने के बाद पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से तीन अगस्त तक काम रुका रहा। इसलिए एएसआई द्वारा सर्वे का काम पूरा करने के लिए चार सप्ताह का और समय देने का अनुरोध किया गया। अदालत ने पांच अगस्त को सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए चार हफ्ते का और समय दिया।