शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल से नहीं निकल पाए हैं. उनकी जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई. बुधवार को भी जारी रही. अब फिर गुरुवार(28 अक्टूबर ) को दो बजे के बाद इस मामले में सुनवाई होगी, एनसीबी अपना पक्ष रखेगा. मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन के वकीलों ने जमानत के लिए जोरदार दलील पेश की.
पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने आर्यन पर लगे आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि आर्यन खान क्रूज पार्टी में बतौर स्पेशल गेस्ट थे यानी पार्टी उन्होंने नहीं दी थी. दूसरी बड़ी दलील ये कि आर्यन के पास से ड्रग्स की कोई रिकवरी नहीं हुई और न ही हिरासत में लिए जाने के बाद मेडिकल टेस्ट ही हुआ.
उन्होंने कहा कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम की ड्रग्स जरूर मिली थी. लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कॉन्शियश पजेशन है. ये केस सिर्फ 6 ग्राम का था मतलब स्मॉल क्वांटिटी का है. क्रूज पार्टी से जुड़ा कोई भी चैट एनसीबी को नहीं मिला है. रिकवर किए गए व्हाट्सऐप चैट का इस केस से कोई लेना देना नहीं है.
आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज का दूसरे 20 आरोपियों से कोई संबंध नहीं है. इसके साथ ही बचाव पक्ष ने ये भी कहा कि व्हाट्सऐप चैट कई महीने पुराने हैं, जिसका मौजूदा केस से कोई संबंध नहीं है. एनसीबी के पास आर्यन के ड्रग्स रैकेट के आर्थिक लेन-देन का भी कोई सबूत नहीं है. यानी बिना सबूत आर्यन को जेल में नहीं रखा जा सकता.