दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत से बड़ी राहत मिली है.
अदालत ने बुधवार को मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री समेत आम आदमी पार्टी के 9 नेताओं को आरोपों से बरी कर दिया गया है. वहीं उन्हीं की पार्टी के दो विधायक अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश भी दिया.
आपको बता दें कि ये मामला फरवरी 2018 का है . दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश द्वारा आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें आधी रात को बुलाया था.
तब मुख्यमंत्री, केजरीवाल उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य 11 विधायकों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई थी. ये मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था.
अंशु प्रकाश द्वारा आरोप लगाया गया था कि अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री के सामने विधायकों ने हाथापाई की.
हालांकि आम आदमी पार्टी ने सीसीटीवी फुटेज के दावों के साथ इन आरोपों को गलत करार दिया था. अदालत के इस फैसले के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अच्छा ‘फील’ कर रहे होंगे.