मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज| पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने माफिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है.

वहीं, इसी मामले में हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 मई को फैसला सुरक्षित किया था. सोमवार (13 जून) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल ने फैसला सुनाया है.

मऊ विधायक मुख्तार अंसारी पर गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर विद्यालय सरवां मऊ को विधायक निधि द्वारा दिए गए धन के गबन का मामला है. मामले में स्कूल के प्रबंधक और उसके पुत्र को भी सह आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने सह आरोपी की जमानत पहले ही मंजूर करते ही जेल से छोड़ दिया है.



मुख्य समाचार

राहुल गांधी अगले सप्ताह करेंगे अमेरिका दौरा, ब्राउन यूनिवर्सिटी में देंगे व्याख्यान

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले सप्ताह अमेरिका की यात्रा...

छत्तीसगढ़ में 22 माओवादी गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री जब्त

छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादी...

सेंसेक्स में 1,000 अंकों की उछाल: निवेशकों के लिए 4 महत्वपूर्ण बातें

आज भारतीय शेयर बाजार में एक जोरदार उछाल देखने...

विज्ञापन

Topics

More

    छत्तीसगढ़ में 22 माओवादी गिरफ्तार, विस्फोटक सामग्री जब्त

    छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादी...

    ब्लू स्मार्ट के लिए संकट: SEBI ने Gensol धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया

    भारत की प्रमुख इलेक्ट्रिक कैब सेवा, BluSmart, ने Gensol...

    सीआरपीएफ: मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने के मिशन की ‘रीढ़’ – अमित शाह

    केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 86वीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस...

    Related Articles