प्रयागराज| पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने माफिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है.
वहीं, इसी मामले में हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 मई को फैसला सुरक्षित किया था. सोमवार (13 जून) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल ने फैसला सुनाया है.
मऊ विधायक मुख्तार अंसारी पर गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर विद्यालय सरवां मऊ को विधायक निधि द्वारा दिए गए धन के गबन का मामला है. मामले में स्कूल के प्रबंधक और उसके पुत्र को भी सह आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने सह आरोपी की जमानत पहले ही मंजूर करते ही जेल से छोड़ दिया है.