मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज| पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने माफिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है.

वहीं, इसी मामले में हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 मई को फैसला सुरक्षित किया था. सोमवार (13 जून) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल ने फैसला सुनाया है.

मऊ विधायक मुख्तार अंसारी पर गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर विद्यालय सरवां मऊ को विधायक निधि द्वारा दिए गए धन के गबन का मामला है. मामले में स्कूल के प्रबंधक और उसके पुत्र को भी सह आरोपी बनाया गया है. कोर्ट ने सह आरोपी की जमानत पहले ही मंजूर करते ही जेल से छोड़ दिया है.



मुख्य समाचार

राशिफल 19-12-2024: आज गुरुवार को क्या कहते आपके सितारे, जानिए

मेष (Aries):आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में नए...

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगी समान नागरिक संहिता: सीएम धामी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड...

Topics

More

    मुंबई: गेटवे ऑफ इंडिया के पास समुद्र में पलटी नाव, 13 लोगों की मौत-कई लापता

    महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के पास यात्रियों से भरी...

    राशिफल 19-12-2024: आज गुरुवार को क्या कहते आपके सितारे, जानिए

    मेष (Aries):आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में नए...

    Related Articles