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सपा नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अभी रहना होगा जेल में!

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सपा नेता आजम खान

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. लेकिन उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा क्योंकि उन्हें सिर्फ एक केस में बेल मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान को जमीन हड़पने के एक मामले में जमानत दे दी है.

वह जेल में बंद रहेगा क्योंकि उसके खिलाफ दो मामलों में फैसला सुरक्षित है. वह इस समय उत्तर प्रदेश के सीतापुर जेल में बंद है.

वह फरवरी 2020 से जेल में बंद हैं. उनके ऊपर भैंस और बकरी की चोरी से लेकर जमीन हथियाने और बिजली चोरी जैसे करीब 90 आपराधिक मामले दर्ज हैं. पूर्व मंत्री और सांसद आजम खान रामपुर सीट से विधानसभा चुनाव मैदान में थे.

आजम खान के खिलाफ कुल 87 आपराधिक केस दर्ज हैं, जिनमें से 84 एफआईआर उत्तर प्रदेश में 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद के दो वर्षों में दर्ज की गई थी. इन 84 मामलों में से 81 मामले 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले और बाद की अवधि के दौरान दर्ज किए गए.





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