ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज यानी सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है.
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष की पूजा जारी रहेगी.
Allahabad High Court dismisses plea challenging order permitting Hindu parties to offer puja in the 'vyas tehkhana' of Gyanvapi complex. pic.twitter.com/DbkADHQAIC