जम्मू के कठुआ, राजौरी के बाद अब श्रीनगर में ड्रोन की खरीद-बिक्री और उसे रखने पर भी रोक लगा दी है. जिन लोगों के पास ड्रोन हैं, उन्हें वो पुलिस स्टेशन में जमा कराने होंगे.
3 जुलाई को श्रीनगर के कलेक्टर मोहम्मद अजीज ने आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, जिन लोगों के पास ड्रोन कैमरा या इसी तरह का कोई दूसरा उपकरण है, तो उसे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा कराना होगा.
रविवार को जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हाल ही में जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा के मद्देनजर श्रीनगर में उड़ने वाली वस्तुओं के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जा रहा है.
हमले के बाद से ही जम्मू-कश्मीर में हाई रिस्क जारी था. यहां शादी समारोह समेत किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. अब राज्य में सिर्फ सरकारी विभाग ही ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगे. प्रशासनिक विभाग सुरक्षा के तहत नजर रखने, सर्वे करने, खेती की गतिविधि जानने और बाकी चीजों को लेकर ड्रोन का इस्तेमाल करता है.