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22 मई से एक हो जाएंगे दिल्ली के तीनों नगर निगम, गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी कर किया ऐलान

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दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 के तहत दिल्ली के सभी तीन नगर निगमों (उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम) को मिलाकर 22 मई से एक कर दिया जाएगा. गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक अधिसूचना में इसका ऐलान किया गया.

इस कदम के साथ, दिल्ली के तीन वर्तमान नगर निगमों को 22 मई से दिल्ली के एक नगर निगम के रूप में माना जाएगा. यह कदम 5 अप्रैल को राज्यसभा द्वारा ध्वनि मत से पारित होने के करीब एक महीने बाद दिल्ली नगर निगम (संशोधन) बिल, 2022 को दिल्ली के तीन नगर निगमों को विलय करने के लिए आया.

यह अधिनियम तीन नगर निगमों को एकीकृत और अच्छी तरह से सुसज्जित यूनिट में एकीकृत करने का प्रयास करता है ताकि समन्वित और रणनीतिक योजना और संसाधनों के सही उपयोग के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित किया जा सके. अधिनियम के माध्यम से, केंद्र ने एक ‘विशेष अधिकारी’ नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, जो अनिवार्य रूप से नए निगम की पहली बैठक होने तक अंतरिम में पार्षदों के निर्वाचित विंग के कार्यों का निर्वहन करेगा.

अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन की मांग करके दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक इकाई में विलय करना है. दिल्ली विधान सभा द्वारा 2011 में अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि दिल्ली के पूर्ववर्ती नगर निगम को उत्तर, दक्षिण में विभाजित किया जा सके और पूर्वी दिल्ली नगर निगम.

बिल को लोकसभा ने 30 मार्च को पारित किया था. बिल में एमसीडी के कामकाज को नियंत्रित करने वाले संशोधित अधिनियम में निदेशकों और स्थानीय निकायों पर धारा को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव है.


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