पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को बड़ा झटका दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल कर दिया है और 9 अप्रैल को नेशनल असेंबली की बैठक बुलाने का आदेश दिया गया है. इसमें अविश्वास प्रस्ताव से पाकिस्तान की अगली सरकार का फैसला होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने को असंवैधानिक करार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नेशनल असेंबली को सुझाव देने का कोई अधिकार नहीं है. यह गैर कानूनी है.
कोर्ट ने कहा कि इमरान सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नेशनल असेंबली में जो कुछ भी किया वह पूरी तरह से असंवैधानिक है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल करते हुए 9 अप्रैल को साढ़े नौ बजे तक वोटिंग कराने का आदेश दिया है.
इस मामले की सुनवाई 5 जजों की पीठ कर रही थी. मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल इस पीठ की अगुवाई कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान स्पीकर संविधान के मुताबिक काम करेंगे.