अब औद्योगिक प्रतिष्ठानों में बच्चों से मजदूरी कराना कारखाना मालिकों को महंगा पड़ेगा. योगी सरकार बाल श्रम रोकने के लिए सजा और जुर्माने के प्रावधान और कड़े करने जा रही है. बता दें कि अब बाल मजदूरी का मामला पकड़े जाने पर नियोक्ता को एक साल तक जेल हो सकती है. साथ ही 60 हजार रुपये तक जुर्माना वसूले जाने का प्रस्ताव है.
नई व्यवस्था में बाल श्रम का मामला पकड़े जाने के बाद पहली बार में गलती स्वीकारने की स्थिति में नियोक्ता को सजा नहीं होगी. जुर्माना वसूलकर मामले का शमन कर दिया जाएगा। मगर अगली बार पकड़े जाने पर सख्ती होगी. सीधे सजा का प्रावधान होगा.