शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत यूपी में वर्तमान शैक्षिक सत्र में नया रिकार्ड बना है. शैक्षिक सत्र 2022-23 में निजी स्कूलों में 1.31 लाख गरीब व अलाभित समूह के बच्चों का प्रवेश शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत हो चुका है. अभी तीसरी लाटरी के लिए 10 जून तक आवेदन किया जा सकता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद सभी निजी स्कूलों को आरटीई 2009 के मुताबिक गरीब व सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के बच्चों के लिए कक्षा एक में प्रवेश देने के निर्देश दिए हैं.
इन बच्चों को कक्षा आठ तक निशुल्क शिक्षा दी जाएगी. इसमें फीस का भार सरकार उठाती है. चयनित छात्रों के एडमिशन में आनाकानी करने पर निजी स्कूलों पर कार्यवाही भी की जाती है. बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने बताया कि तीसरे चरण की लॉटरी 15 जून को निकलेगी और 30 जून तक दाखिले होंगे. इसके तहत सरकार निजी स्कूलों केा 450 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र फीस प्रतिपूर्ति करती है.