उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किराएदारी को लेकर एक नया कानून लाने की तैयारी में है. इस नए कानून के लागू होने के बाद न तो मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया बढ़ा पाएंगे और न ही बिना किराया चुकाए कोई किराएदार रह सकेंगे.
नए कानून के तहत मकान मालिक और किराएदार दोनों के हित सुरक्षित होंगे और उन्हें कानूनी संरक्षण मिल सकेगा. उत्तर प्रदेश के आवास विभाग ने इसके लिए बकायदा किराएदारी विनियम अध्यादेश-2020 का प्रारूप जारी किया है.
आवास विकास विभाग ने नए किराएदारी कानून के लिए प्रस्तावित प्रावधान तैयार किए और जनता से सुझाव भी मांगे हैं.प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने नए कानून के प्रावधान प्रारूपों पर सुझाव मांगते हुए कहा है कि किराएदारी विनियम अध्यादेश जारी करने पर विचार किया जा रहा है.