उत्तराखंड परिवहन विभाग अब जल्द ही एक केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम लागू कर सकता है, जिसके तहत राज्य में नौ माह से लेकर चार वर्ष तक के बच्चे को मोटर साइकिल में बैठने पर पीछे हेलमेट पहनना अनिवार्य हो सकता है. परिवहन विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जिसे जल्द ही शासन को भेजने की तैयारी में है. अगर शासन इस प्रस्ताव को मंजूर करता है तो इसे राज्य में लागू किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक राज्य में नई सरकार बनने के बाद इस प्रस्ताव को शासन को सौंपा जाएगा. इसके अलावा सरकार ने नए अधिनियम में ये भी अनिवार्य किया है कि मोटर साइकिल पर चार साल तक के बच्चों को पीछे बैठाने पर उसकी स्पीड 40 किमी प्रति घंटा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.