उत्तराखंड में राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है। बता दे कि न्याय विभाग ने अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है।
इसी के साथ कार्मिक विभाग की भी हरी झंडी मिलने के बाद अब इसे आगामी प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा।
हालांकि प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार कुछ अहम कदम उठाने जा रही है। सरकार खिलाड़ियों के लिए नौकरियों में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानून बनाने जा रही है।
विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पूर्व में 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश था, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था।
बता दे कि खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जा सके इसके लिए न्याय और कार्मिक से सहमति मिल गई है। न्याय विभाग की सहमति पर इसके लिए नियमावली बनाई गई है।
हालांकि कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर या विधानसभा के माध्यम से इसे कानून बनाया जाएगा। इससे प्रदेश में खेल का और बेहतर माहौल बनेगा व खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा।