स्कूल वाहन चालकों को दिया जाएगा प्रशिक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की गाइडलाइन

स्कूली बच्चों की परिवहन सुविधा और सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की नींद टूट गई है। परिवहन मुख्यालय ने स्कूल बस और वैन चालकों को वाहन का कुशलता और सुरक्षा के साथ संचालन का प्रशिक्षण देने का आदेश दिया है। पहले चरण में देहरादून के स्कूल बस और वैन चालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा।

सहायक परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह की ओर से आरटीओ (प्रवर्तन) शैलेश तिवारी को दिए आदेश में बताया गया कि प्रशिक्षण स्कूल के अवकाश के दिन दिया जाए। यह प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट आफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च (आइडीटीआर) झाझरा में दिया जाएगा। सहायक परिवहन आयुक्त ने 30-35 चालकों के समूह बनाकर चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देने को कहा है।

बता दें कि, स्कूली वाहनों में सुरक्षा को लेकर वर्ष 2018 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। आयोग की रिपोर्ट में जिक्र किया गया था कि उत्तराखंड में 80 प्रतिशत निजी स्कूलों के वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है। टिप्पणीं की गई थी कि ये स्कूली वाहन न सिर्फ बच्चों की जान संकट में डाल रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं।

इस रिपोर्ट पर न कभी राज्य सरकार ने गौर किया और न ही परिवहन विभाग या प्रशासन ने। पिछले कुछ समय से देहरादून समेत देश के अन्य शहरों में स्कूली वाहनों से हुई दुर्घटना के दृष्टिगत अब विभाग की नींद टूट गई है।

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