दिन प्रतिदिन देश में वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है. हर दूसरा व्यक्ति सुबह होते ही दोपहिया या चार पहिया वाहन लेकर सड़क पर फर्राटा भरता है. लेकिन कई बार नियम न जानने की वजह से उसे मोटा जुर्माना चुकाना होता है. नए नियमों के मुताबिक कई मामलों में चालान की धनराशि बढ़ा दी गई है. अब नियम तोड़ने पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है. आपको बता दें कि दिल्ली में परिवहन विभाग ने जुर्माने की धनराशि में कुछ इजाफा किया है. जिसमें कई ऐसी ट्रम एंड कंडिशन है, जिसमें आपको जुर्माना लाखों में चुकाना होगा. इसलिए वाहन चलाते समय नियमों का पालन करते हुए ड्राइव करें. क्योंकि आपकी लापरवाही आपके साथ दूसरों पर भी भारी पड़ सकती.
आपको बता दें कि न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक ओवरलोडिंग का 5000 हजार रुपए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नही होने पर 10000 रुपए, फिटनेस नही होने पर 10000 रुपए, परमिट वॉयलेशन के लिए 10000 रुपए, इंश्योरेंस नही होने पर 4000 रुपए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10000 रुपए, बिना ढकीं निर्माण सामग्री ले जाने के लिए 20000 रुपए औऱ सीट बेल्ट न लगाने के लिए आपका 1000 रुपये का चालान कट सकता है. इसके साथ ओवर लोडिंग का चालान 20 हजार रुपए और जितना टन अधिक सामान होगा उसे 2 हजार के गुना कर जुर्माना लगाया जाएगा. यानि कई बार ये जुर्माना 2 लाख रुपए से भी पार सकता है. इसलिए खासकर दिल्ली में ओवरलोडिंग करके वाहन बिल्कुल न चलाएं.
दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए एक शख्स का का 56 हजार का चालान ओवरलोडिंग के लिए, 5000 हजार रुपये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होने पर, 10 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, 10 हजार रुपये फिटनेस के लिए, 10 हजार रुपये परमिट वॉयलेशन के लिए, 4 हजार रुपये इंश्योरेंश के लिए, 10 हजार रुपये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर, 20 हजार रुपए का चालान काटा था. आपको बता दें कि कई ड्राइवर इनमें ऐसे निकले थे जिनका 2 लाख से भी ऊपर का चालान हो गया था. जिसके चलते उन्हे ट्रक वहीं छोड़कर जाना पड़ा था.