टूलकिट केस: दिल्ली पुलिस ने किया दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध, कोर्ट में किया बड़ा खुलासा

‘टूलकिट’ मामले (Toolkit Case) में गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि (Disha Ravi) की जमानत याचिका पर शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में सुनवाई जारी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट दिशा की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है।

अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह महज एक ‘टूलकिट’ नहीं था, असली मंसूबा भारत को बदनाम करने और यहां अशांति पैदा करना था। दिशा ने वॉट्सऐप पर हुई चैट (बातचीत) मिटा दी थी, वह कानूनी कार्रवाई से अवगत थी। इससे यह जाहिर होता है कि ‘टूलकिट’ के पीछे नापाक मंसूबा था।

पुलिस ने कहा कि दिशा रवि भारत को बदनाम करने और किसानों के प्रदर्शन की आड़ में अशांति पैदा करने की वैश्विक साजिश के भारतीय चैप्टर का हिस्सा थी। 

दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में कहा कि एक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस ने 11 जनवरी को इंडिया गेट और लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। 

दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसी तरह यह टूलकिट सोशल मीडिया पर लीक हो गया और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था, उसी को हटाने की योजना बनाई गई और प्रदर्शन किया गया।

दिल्ली पुलिस ने अदालत के सामने कहा कि ये संगठन कनाडा से संचालित था और चाहता था कि कोई व्यक्ति इंडिया गेट, लाल किले पर झंडा फहराए। वे किसानों के विरोध की आड़ में ऐसी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते थे और यही कारण है कि पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन शामिल हैं।

खालिस्तान के संबंध में दिल्ली पुलिस का कहना है कि भारत विरोधी गतिविधियों के लिए वैंकूवर एक अहम स्थान है और किसान एकता कंपनी नामक एक संगठन वैंकूवर में एक अन्य संगठन के संपर्क में है।

मुख्य समाचार

हैदराबाद में दंपत्ति और उनके दो बच्चों की आत्महत्या, पुलिस ने शुरू की जांच

हैदराबाद के हबसिगुड़ा क्षेत्र में सोमवार रात एक दिल...

Topics

More

    मस्क के स्वामित्व वाले माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर साइबर अटैक, डार्क स्टॉर्म टीम ने ली जिम्मेदारी

    अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के स्वामित्व वाले माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म...

    Related Articles