युवतियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में समुदाय विशेष के युवक की पिटाई और बाद में हुए घटनाक्रम में पुलिस ने तीन मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा मुख्य आरोपी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दूसरे मुकदमे में समुदाय विशेष दो अन्य युवकों को मारपीट का आरोपी बनाया गया है। वहीं, तीसरा केस समुदाय विशेष की दुकानों में घुसकर मारपीट से संबंधित है जिसमें हिंदूवादी संगठनों के पांच पदाधिकारियों और सदस्यों को आरोपी बनाया गया है। तीनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं, घटना के बाद दोनों समुदायों में रोष बना हुआ है।
बता दें कि रविवार रात को हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने जौलीग्रांट में समुदाय विशेष के एक युवक को पकड़कर पीटा था। उन्होंने युवक पर हिंदू युवतियों को प्रेमजाल में फंसाकर संबंध बनाने, अश्लील तस्वीरें लेकर ब्लैकमेल करने, उन्हें स्मैक का आदी बनाने और धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया था। आरोप था, वह युवतियों की आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें धमकाता और ब्लैकमेल करता है। बाद में लोगों ने युवक को डोईवाला कोतवाली ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया था।
इस दौरान भाजपा, श्रीराम सेना, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों के लोगों ने कोतवाली में देर रात तक हंगामा भी किया था। पुलिस पर भी मामले को लेकर काफी दबाव था। वहीं, भाजयुमो के प्रभारी महेश पंत, छात्रसंघ महासचिव डोईवाला प्रशांत ने इस मामले में आरोपी आसिफ मनान निवासी डोईवाला के खिलाफ तहरीर दी थी। कोतवाली प्रभारी राजेश साह ने बताया कि सोमवार देर शाम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है।