316 पदों पर वन दरोगा भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने एकल पीठ का आदेश किया खारिज

नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा के 316 पदों की भर्ती मामले में एकलपीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। बता दे खंडपीठ के इस आदेश के बाद वन दरोगा भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

वही मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एकलपीठ ने 22 जून 2023 को अंतिम आदेश जारी कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से संचालित फॉरेस्टर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को कुछ उम्मीदवारों ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग ने फॉरेस्टर के 316 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की और अप्रैल 2021 में लिखित परीक्षा भी कराई लेकिन इसी बीच यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामला सामने आया। विशेष कार्य बल (एसआईटी) ने मामले की जांच के बाद नकल करने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल की पुष्टि के बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया।

मुख्य समाचार

मोहन भागवत का ‘सच्ची आजादी’ वाला बयान संविधान के खिलाफ: राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयं...

राष्ट्रीय खेलों से खिला होटल इंडस्ट्री का चेहरा

राष्ट्रीय खेलों से खेल विकास की प्रबल संभावनाओं के...

सैफ अली खान पर हमले का मुख्य आरोपी हिरासत में, छतीसगढ़ में ट्रेन से पकड़ा

मुंबई| बॉलीवुड ऐक्टर सैफ अली खान पर जानलेवा हमले...

RG Kar Rape Case: कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, आरोपी संजय रॉय दोषी करार

कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने बड़ा...

Topics

More

    राष्ट्रीय खेलों से खिला होटल इंडस्ट्री का चेहरा

    राष्ट्रीय खेलों से खेल विकास की प्रबल संभावनाओं के...

    मोहन भागवत का ‘सच्ची आजादी’ वाला बयान संविधान के खिलाफ: राहुल गांधी

    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयं...

    RG Kar Rape Case: कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, आरोपी संजय रॉय दोषी करार

    कोलकाता डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने बड़ा...

    Related Articles