316 पदों पर वन दरोगा भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने एकल पीठ का आदेश किया खारिज

नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा के 316 पदों की भर्ती मामले में एकलपीठ के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने वन दरोगा भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। बता दे खंडपीठ के इस आदेश के बाद वन दरोगा भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।

वही मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार एकलपीठ ने 22 जून 2023 को अंतिम आदेश जारी कर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से संचालित फॉरेस्टर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को कुछ उम्मीदवारों ने खंडपीठ में चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आयोग ने फॉरेस्टर के 316 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की और अप्रैल 2021 में लिखित परीक्षा भी कराई लेकिन इसी बीच यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामला सामने आया। विशेष कार्य बल (एसआईटी) ने मामले की जांच के बाद नकल करने वाले कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा में बड़े स्तर पर नकल की पुष्टि के बाद आयोग ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया।

मुख्य समाचार

धामी सरकार के तीन साल पूरे होने पर लाखों लोगों तक पहुंचा प्रशासन

देहरादून| सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य...

IPL 2025: फिट होकर टीम में लौटे जसप्रीत बुमराह, RCB के खिलाफ मैच से हो सकते हैं बाहर

​मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह...

Topics

More

    धामी सरकार के तीन साल पूरे होने पर लाखों लोगों तक पहुंचा प्रशासन

    देहरादून| सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य...

    IPL 2025: फिट होकर टीम में लौटे जसप्रीत बुमराह, RCB के खिलाफ मैच से हो सकते हैं बाहर

    ​मुंबई इंडियंस (MI) के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह...

    Related Articles