सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर बड़ा फैसला देते हुए 2021-22 के सत्र के लिए 27% ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे रहे हैं, काउंसलिंग तुरंत शुरू करने जरूरत है. इसके साथ ही 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी हो. आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा.
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर डॉक्टरों ने खुशी जताई है. अदालत ने मामले में पक्षों को सुनने के बाद गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
याचिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती दी गई थी.
नीट के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों में से एमबीबीएस में 15 प्रतिशत सीटें और एमएस और एमडी पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटा के माध्यम से भरी जाती हैं.