उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जिला अदालत ने दूसरी जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.
आशीष पर लगी धाराओं को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत याचिका में कई जरूरी जानकारियां नहीं दी गई थीं. फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती.
बता दें कि आशीष मिश्रा पर पहले एक्सीडेंट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था. उस समय मर्डर के साथ ही गैर इरादतन हत्या की एक धारा लगी थी. आशीष के वकील कोर्ट में यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट था. किसानों के हमले की वजह से आशीष वहां से बचकर भाग निकले थे. भागने की कोशिश के दौरान ही कुछ किसान कुचल गए. इसी वजह से किसानों की मौत हो गई. लेकिन कोर्ट ने वकील के इस तर्क को माना ही नहीं.
बाद में आशीष के ऊपर से एक्सीडेंट की धारा हटाकर धारा 302 लगा दी गई. पुलिस ने कोर्ट से कहा कि यह एक सोची समझी साजिश थी. कहा गया कि किसानों को जानबूझकर षड्यंत्र के तहत मारा गया था.