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झारखंड उच्च न्यायालय का निर्देश: राज्य सरकार को 26,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय का निर्देश: राज्य सरकार को 26,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती करने का आदेश

झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह राज्य में 26,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करे। यह आदेश राज्य में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए दिया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।​

राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पुष्टि की है कि भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। यह भर्ती चरणों में की जाएगी:​

26,000 शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) के माध्यम से।​

10,000 शिक्षकों की भर्ती विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं के लिए।​

बाकी 25,000 से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति आगामी चरणों में।​

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे शिक्षक नियुक्तियों से संबंधित लंबित मामलों का शीघ्र समाधान करें। राज्य सरकार स्कूलों में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है, ताकि छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिल सके।​

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी शैक्षणिक सत्र से इन भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसके लिए एक शैक्षणिक अध्ययन दल पहले ही पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुका है, और आवश्यकता पड़ने पर ओडिशा में भाषा शिक्षा मॉडलों का मूल्यांकन करने की योजना है।​

शिक्षक-छात्र अनुपात में सुधार के लिए, वर्तमान में एक शिक्षक प्रति 30-50 छात्रों के मानदंड को संशोधित किया गया है। नई दिशानिर्देशों के अनुसार

एक शिक्षक 10-30 छात्रों के लिए जिम्मेदार होगा।​

यदि कक्षा में 30 से अधिक छात्र हैं, तो दो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।​

मंत्री सोरेन ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्रीय और आदिवासी भाषा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने में मदद करेंगे। राज्य सरकार का यह कदम शिक्षा क्षेत्र में सुधार और छात्रों की बेहतर भविष्यवाणी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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