तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पास किया

​तमिलनाडु विधानसभा ने हाल ही में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस प्रस्ताव को विधानसभा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति संबंधी अधिकारों का उल्लंघन करता है। ​

स्टालिन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह कदम मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप है, जो संविधान द्वारा प्रदान की गई धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विधेयक वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को कम करता है और सरकार को वक्फ संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण देता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

यह प्रस्ताव तमिलनाडु में बढ़ते असंतोष का हिस्सा है; इससे पहले कर्नाटक विधानसभा ने भी इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था। विधेयक के प्रावधानों में वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी, वक्फ संपत्तियों की पुनर्वर्गीकरण, और गैर-मुस्लिमों द्वारा वक्फ संपत्ति की घोषणा के लिए पांच वर्षों तक इस्लाम का पालन करने की शर्त जैसी बातें शामिल हैं, जो मुस्लिम समुदाय के बीच चिंता का विषय हैं। ​

विधानसभा ने केंद्रीय सरकार से इस विधेयक को वापस लेने की मांग की है, क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह कदम तमिलनाडु सरकार की मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

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