69 हजार शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शिक्षा मित्रों को नहीं मिली राहत

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले पर बड़ा फैसला सुनाया.

अदालत ने इस मामले के संबंध में यूपी शिक्षा मित्र एसोसिएशन द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया.

शीर्ष अदालत ने शिक्षा मित्रों को संबंधित परीक्षाओं में भाग लेने का एक अंतिम मौका दिया है। इससे पहले 24 जुलाई को सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्केट फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि कट ऑफ 60 से 65 ही रहेगा।

इससे यूपी में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38 हजार शिक्षा मित्रों को कट-ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी.हालांकि, सभी शिक्षा मित्रों को एक मौका और मिलेगा.

शिक्षक भर्ती मामले में पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते के अंदर भरने का निर्देश दिया था.

इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60-65 के आधार पर भर्ती होगी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया

इसमें कहा गया था कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्र को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा.

मुख्य समाचार

CT 2025 Ind Vs Pak: पाकिस्तान 241 रनों पर सिमटी, हार्दिक-कुलदीप चमके

टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025...

मध्य प्रदेश: पीएम मोदी ने छतरपुर में रखी बागेश्वर धाम कैंसर अस्पताल की आधारशिला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश के...

राष्ट्रीय खेलों पर देश ने सुनी पीएम के ’मन की बात’

रविवार को 38 वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य और...

Topics

More

    CT 2025 Ind Vs Pak: पाकिस्तान 241 रनों पर सिमटी, हार्दिक-कुलदीप चमके

    टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी 2025...

    राष्ट्रीय खेलों पर देश ने सुनी पीएम के ’मन की बात’

    रविवार को 38 वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य और...

    Related Articles