ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी, जिसमें इलाहबाद हाईकोर्ट के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती दी गई है।
बता दे कि हाईकोर्ट ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में कथित तौर पर मिले ‘शिवलिंग’ का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया गया है। इस सर्वेक्षण में शिवलिंग की उम्र निर्धारित करने वाली ‘कार्बन डेटिंग’ तकनीक भी शामिल है।
हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी की दलीलों का संज्ञान लिया और याचिका को शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।