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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: ‘निष्कलंक’ बंगाल शिक्षकों को जारी रखने की अनुमति, 31 दिसंबर तक नई भर्ती का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 'निष्कलंक' बंगाल शिक्षकों को जारी रखने की अनुमति, 31 दिसंबर तक नई भर्ती का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। कोर्ट ने उन शिक्षकों को अपनी सेवाएं जारी रखने की अनुमति दी है, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक आरोप नहीं हैं और जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं थे। साथ ही, राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक खाली पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।​

यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 2014 से 2020 तक की गई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन शिक्षकों पर भर्ती में भ्रष्टाचार या अनियमितताओं के आरोप हैं, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष हो।​

यह निर्णय उन शिक्षकों के लिए राहत का कारण बना है, जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं थे और जो अपनी सेवाएं जारी रखना चाहते थे। राज्य सरकार को अब नई भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जिम्मेदारी दी गई है।

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