कोरोना के बढ़ते मामलो को देखते हुए कई राज्यों में सख्तियाँ बढ़ा दी गयी है. इसी क्रम में उत्तराखंड में भी राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी हैं. बता दें कि प्रदेश में सभी तरह के सार्वजनिक समारोह पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी गयी है. वहीँ सभी राजनीतिक रैलियों व धरना-प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा अगले नौ दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो सकेंगी और राज्य के सभी स्वीमिंग पूल व वाटर पार्क भी बंद रहेंगे.
नयी एसओपी के मुताबिक उत्तराखंड में प्रवेश के लिए लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड निगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी,लेकिन जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग गयी है उनके लिए यह अनिवार्य नहीं होगा. शुक्रवार को मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के ये आदेश नौ जनवरी तक प्रभावी रहेंगे. कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.