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सोमनाथ भारती ने दो साल की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती

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आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक सोमनाथ भारती ने एम्स के सुरक्षा कर्मियों से मारपीट के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो साल कैद की सजा को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। सोमनाथ भारती की तरफ से बुधवार को हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ याचिका दायर की गई है।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ‘आप’ विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के मामले में सुनाई गई दो साल कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जनवरी में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई थी।

विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने भारती की अपील आंशिक रूप से खारिज कर दी और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा) करने (धारा 149 (अवैध रूप से जमा होने) और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति रोकथाम अधिनियम की धारा तीन के तहत दोषी ठहराया। हालांकि, अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को ड्यूटी करने से रोकने के लिए हमला करना) के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया।

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