केंद्र सरकार और सोशल मीडिया कंपनी टि्वटर के बीच चला रहा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है. पिछली बार केंद्र के लगाए गए आदेशों को ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट में दरवाजा खटखटाया है. कंपनी का आरोप है कि कुछ अफसर कानून का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं. लिहाजा, कुछ रूल्स का ज्यूडिशियल रिव्यू कराना चाहती है और इसके लिए कोर्ट में अपील दायर कर सकती है.
आईटी मिनिस्ट्री ने कुछ दिन पहले ट्विटर को वॉर्निंग दी थी. इसमें कहा था कि अगर वो आदेशों का पालन नहीं करती है तो उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है. इस बीच केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कोई भी कंपनी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसे भारत के कानून मानने ही चाहिए. ये सभी की जिम्मेदारी है कि जो देश की संसद से पास कानून है उसका सभी पालन करें.