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ड्रग केस में फंसे शाहरुख के बेटे आर्यन खान हाजिरी देने पहुंचे एनसीबी दफ्तर, अब हर शुक्रवार देनी होगी हाजिरी

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ड्रग्स मामले में जमानत मिलने के बाद आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों में से एक के अनुसार, हर शुक्रवार अपनी उपस्थिति नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेश करनी होगी. उसी शर्त को पूरा करने के लिए आर्यन खान आज एनसीबी दफ्तर पहुंचे है.

आपको बता दें कि हाई कोर्ट द्वारा आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा पर जमानत की 14 शर्तें लगाईं थीं.

ये हैं वो 14 शर्तें

  1. कोर्ट के मुताबिक आर्यन खान और दो सह-आरोपियों अरबाज मर्चेंट तथा मुनमुन धामेचा को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही एक या दो जमानत राशि जमा करने पर छोड़ा जाएगा.
  2. कोर्ट के मुताबिक अभियुक्त को इस बात का विशेष ध्‍यान रखना होगा कि वह इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल न हों, जिसके आधार पर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई है.
  3. मामले के दूसरे आरोपियों या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करेंगे.
  4. आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालती हो.
  5. अभियुक्त सीधे या किसी के ज़रिए गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे.
  6. कोर्ट की ओर से आदेश में कहा गया है कि सभी अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा.
  7. इस केस को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया में कोई बयान नहीं देना है.
  8. NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ सकते.
  9. कोर्ट ने कहा है कि मुंबई से बाहर जाने के लिए अभियुक्तों को जांच अधिकारी को इस संबंध में जानकारी देनी होगी और उन्हें जांच अधिकारियों को सभी ज़रूरत की जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी.
  10. हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच आना होगा.
  11. कोर्ट की ओर अपने आदेश में कहा गया है कि जब तक कोई ज़रूरी कारण न हो, कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर अभियुक्तों को उपस्थित होना होगा.
  12. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एक बार जब केस का ट्रायल शुरू हो जाए तो अभियुक्त किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे.
  13. जब भी जांच के लिए NCB अभियुक्तों को बुलाएगी, उन्हें उपस्थित होना होगा. उन्‍होंने कहा कि अगर किसी कारण से अभियुक्‍त जांच में शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो उन्‍हें इसके संबंध में जांच अधिकारियों को पहले ही सूचना देनी होगी.
  14. कोर्ट ने कहा, यदि आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो NCB उनकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करने का हकदार होगा.

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