उत्‍तराखंड

नैनीताल मेट्रोपोल क्षेत्र में धारा 144 लागू, शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने को जिला प्रशासन ने कसी कमर

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शहर के मेट्रोपोल स्थित शत्रु संपत्ति से अतिक्रमण हटाने को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। बता दे ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था न बिगड़े इसकों लेकर मेट्रोपाेल परिसर व उसके आसपास सौ मीटर की परिधि में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिससे क्षेत्रवासियों में हड़कंप मचा हुआ है।

वही प्रशासन की ओर से 134 अतिक्रमण हटाने के आदेश पर लोगों को नोटिस जारी किये। साथ ही गुरुवार को परगना मजिस्ट्रेट राहुल शाह ने आदेश जारी कर कहा है कि मेट्रोपोल कंपाउंड व सौ मीटर परिधि में पांच या पांच से अधिक लोगाें के एकत्रित होने, किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

लाठी, डंडे व किसी भी प्रकार के हथियार के साथ सड़क पर नहीं घूमेगा और न ही किसी प्रकार का दुष्प्रचार करेंगा। साथ ही बिना पूर्व अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेंगा। कहा है कि आदेश गुरुवार से कार्य समाप्त होने की तिथि तक लागू रहेगा। जिसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

सीओ विभा दीक्षित ने प्रशासन टीम व भारी पुलिस बल के साथ मेट्रोपोल क्षेत्र का दौरा किया। टीम ने घर-घर जाकर मुनादी कर स्वयं सामान खाली करा लेने के निर्देश दिए गए। इस दौरान पालिकाध्यक्ष सचिन नेगी व क्षेत्रवासी सीओ से वार्ता कर समय देने की गुहार लगाने लगे। क्षेत्र में खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हैं जो पल पल की अपडेट ले रही हैं।

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