मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर जनवरी में हुए चाकूबाजी हमले के सिलसिले में आरोपी मोहम्मद शरिफुल इस्लाम शहजाद के खिलाफ बांद्रा कोर्ट में 1,000 पृष्ठों की आरोपपत्र दायर की है। आरोपपत्र में फोरेंसिक रिपोर्ट शामिल है, जिसमें अपराध स्थल, सैफ अली खान के शरीर और आरोपी से मिले चाकू के टुकड़े एक ही हथियार के होने की पुष्टि होती है।
16 जनवरी को शहजाद ने सैफ अली खान के बांद्रा स्थित आवास में चोरी की नीयत से प्रवेश किया था। जब सैफ ने विरोध किया, तो शहजाद ने उन्हें छह बार चाकू मारे, जिससे उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई। सैफ को इलाज के लिए लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां पांच दिनों तक उनका उपचार चला।
पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि शहजाद बांग्लादेश का नागरिक है, जिसने भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था और मुंबई आने से पहले कोलकाता में कुछ समय तक रहा था। उसे 19 जनवरी को ठाणे से गिरफ्तार किया गया था।
आरोपपत्र में 70 से अधिक गवाहों के बयान शामिल हैं, जिनमें सैफ, करीना कपूर, घरेलू कर्मचारी और अन्य लोग शामिल हैं। इसमें यह भी उल्लेख है कि आरोपी ने मुख्य द्वार से प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के कारण असफल रहा। इसके बाद, उसने इमारत के पिछले हिस्से से प्रवेश किया और पहली मंजिल तक पहुंचने में सफल रहा।