शराब कारोबारियों को राहत: नई नीति के तहत शराब लाइसेंस की अवधि दो महीने के लिए बढ़ी 

दिल्ली सरकार ने शराब कारोबारियों को एक और राहत वाली खबर दी है. सरकार के आबकारी विभाग ने शराब लाइसेंस अवधि को दो महीने के लिए बढ़ा दी है. आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस में विस्तार से लाइसेंसधारियों को कोविड द्वारा अपने व्यवसाय पर प्रभाव और इसके कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अपने नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलेगी.

बता दें कि नई आबकारी नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए थोक और खुदरा शराब बिक्री की विभिन्न श्रेणियों में लाइसेंस जारी किए गए थे. इन लाइसेंस की अवधि 31 मार्च को समाप्त होती है, जिसके बाद इनका नवीनीकरण कराना होता है. लेकिन विभाग ने अपने आदेश में इस अवधि को दो महीने तक बढ़ाने का फैसला किया गया है.

दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पिछले साल नवंबर में खुदरा शराब की दुकानें खुलने के साथ शुरू हुई थी. नई नीति के तहत सरकार ने शहर भर में शराब की दुकानों के लिए 849 लाइसेंस जारी किए हैं.

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