दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बड़ी राहत है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है जो जून तक वैध है। ये फैसला चुनावी घमासान के बीच शांति से काम करने का मौका देता है। अब वे अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं
हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा था कि वह केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
इस मामले में न्यायिक अधिकारियों ने अपने कठिन निर्णयों के माध्यम से समाज को एक साफ और विश्वसनीय न्याय दर्शाया है। उनके निर्णयों ने कानूनी संवैधानिकता के प्रति जनता की आस्था को और भी मजबूत किया है।