भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने HDFC बैंक पर 75 लाख रुपये और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना दोनों बैंकों द्वारा नियामक निर्देशों का पालन न करने के कारण लगाया गया। RBI ने कहा कि ये जुर्माने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 47A(1)(c) और धारा 46(4)(i) के तहत लगाए गए हैं।
RBI ने यह स्पष्ट किया कि बैंकों को RBI द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है और उल्लंघन के परिणामस्वरूप जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि, इन जुर्मानों का बैंकों के ग्राहकों के लेन-देन या समझौतों की वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यह कदम RBI की बैंकिंग क्षेत्र में उचित विनियमन और पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। RBI ने यह भी कहा कि जुर्माने के बावजूद बैंकों की व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और इनका उद्देश्य बैंकों के नियामक अनुपालन को सुधारने के लिए है।