राज्यसभा ने सोमवार को रेल्वे (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया, जो भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक के तहत, रेलवे संचालन को और अधिक सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पेश करते हुए कहा कि यह न केवल कार्यकुशलता में सुधार करेगा, बल्कि रेलवे क्षेत्र के विकेंद्रीकरण को भी बढ़ावा देगा। इसके तहत, रेलवे जोनों के महाप्रबंधकों को 1,000 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने का अधिकार मिलेगा।
विधेयक भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 की प्रासंगिक धाराओं को समाप्त कर रेल्वे अधिनियम, 1989 में संशोधन करता है। इस विधेयक के तहत राज्य सरकारों या संसद की शक्तियों में कोई कमी नहीं की जाएगी। इसे पहले लोकसभा में पेश किया गया था और अब राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
रेल्वे मंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में रेलवे क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख किया, जैसे नई रेल पटरियों का बिछाना, विद्युतीकरण और सुरक्षा में निवेश। यह विधेयक भारतीय रेलवे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।