उत्‍तराखंड

आदेश जारी: उत्तराखंड में भी धार्मिक जुलूस निकालने पर सीएम धामी सख्त, अब बनाए गए नए नियम

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश में धार्मिक जुलूस को निकालने के लिए प्रशासन से अनुमति लेने का नया नियम बना दिया है. ‌सीएम योगी के इस फैसले के बाद अब यूपी में कोई भी जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकल सकेगा. ऐसे ही योगी सरकार ने मस्जिदों में लगने वाले लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर अंकुश कसा है. अब अजान की आवाज बाहर नहीं जा सकेगी. ‌मस्जिद परिसर के अंदर ही लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई देगी. उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य में धार्मिक जुलूस को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. ‌

देवभूमि में अब बिना अनुमति के धार्मिक जुलूस, शोभायात्रा निकालने पर आयोजकों पर मुकदमा दर्ज होगा और उपद्रव करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा. राज्य गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को यह निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि पिछले दिनों रामनवमी के दौरान रुड़की में निकाली गई शोभायात्रा में हिंसा की घटनाएं हुई थी. इसके साथ देश के कई शहरों में भी शोभायात्रा के दौरान पथराव और तोड़फोड़ किया गया. इसी को देखते हुए धामी सरकार ने उत्तराखंड में भी कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए यह फैसला किया है.

इसके लिए पुलिस को ऐसे समारोहों पर सख्ती से नजर रखने को कहा है. प्रदेश में पहले ही धार्मिक परिसरों से बाहर धार्मिक जुलूस, समारोह के लिए प्रशासन से अनुमति लेने का प्रावधान है. इसमें आयोजन का स्थान, मार्ग, भाग लेने वालों की संख्या का विवरण तय रहता है. गृह विभाग ने सभी जिलों को इस मामले में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार अगले महीने 3 मई से शुरू होने वाली चार धाम यात्रा के लिए गैर हिंदुओं को प्रवेश रोकने के लिए सत्यापन (वेरीफिकेशन) करने के आदेश दिए हैं.

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