राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए इंटरव्यू को पूरी तरह समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा.
राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 में साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों और कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में साक्षात्कार जारी रखा जाएगा. इनमें भी साक्षात्कार का भारांक (वेटेज) कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत ही होगा. ऐसे चार सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है.
गहलोत सरकार ने इसकी जानकारी खुद ट्वीट कर दी है.
ऐसे 4 सेवा नियमों में भी साक्षात्कार जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है। इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में साक्षात्कार होगा। राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के बाद इन नियमों में संशोधन किया गया है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) May 23, 2022
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