देहरादून: उत्तराखंड में बनने वाले कफ सिरप अब सीधे बाजारों में नही उतारे जा सकेंगे। लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए राज्य के ड्रग विभाग के द्वारा निर्णय लिया गया है कि सेंट्रल लैब से जांच के उपरांत ही कफ सिरप एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे।
ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कफ सिरप को लेकर तमाम प्रकार की भ्रांतियां फैलती है जिसको देखते हुए विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सेंट्रल लैब से जांच के उपरांत थी इन कफ सिरप को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा।
पूर्व में भी कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर राज्य में कई शिकायतें दर्ज हुई थी जिसको देखते हुए ड्रग विभाग की ओर से मामले की गंभीरता को समझते हुए आदेश जारी किए गए हैं ड्रग कंट्रोलर ने सभी दवा निर्माता कंपनियों को भी पत्र लिखकर आदेश का पालन करने को कहा है।