कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में पांचवें दिन की सुनवाई हुई. लेकिन फिर भी कोई फैसला नहीं हो पाया. अदालत में सुनवाई कल भी जारी रहेगी. इस दौरान याचिकाकर्ता पक्ष के वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं.
आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दायर याचिकाओं में से एक को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता रहमतुल्ला कोतवाल से कहा कि आप इतने महत्वपूर्ण मामले में अदालत का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं.
वहीं, इस मामले में एक याचिकाकर्ता अधिवक्ता विनोद कुलकर्णी ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा कि यह मुद्दा उन्माद पैदा कर रहा है और मुस्लिम लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है. उन्होंने कम से कम शुक्रवार को मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए अंतरिम राहत की मांग की.