मेरठ पुलिस ने ईद-उल-फितर और रमज़ान के अंतिम शुक्रवार की नमाज़ को लेकर एक सख्त चेतावनी जारी की है। पुलिस ने कहा कि सड़क किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज़ अदा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने स्पष्ट किया कि नमाज़ केवल मस्जिदों और निर्धारित ईदगाहों में अदा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी ने इस आदेश की अवहेलना की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पिछले वर्ष भी कुछ व्यक्तियों ने सड़कों पर नमाज़ अदा की थी, जिसके कारण 80 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई थी।
पुलिस ने यह चेतावनी दी कि अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा, तो उसके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं। इसके साथ ही, नए पासपोर्ट के लिए अदालत से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) प्राप्त करना आवश्यक होगा। पुलिस ने यह भी बताया कि वे ड्रोन और वीडियो निगरानी के माध्यम से संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी रखेंगे, ताकि शांति बनाए रखी जा सके।
यह आदेश राजनीतिक प्रतिक्रिया का कारण भी बना है, जिसमें कुछ नेताओं ने पुलिस के इस कदम की आलोचना की है।